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भदोही में आग्नेयास्त्र और धारदार हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित

 जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर नागरिक सुरक्षा

धारा-163 लागू 

त्यौहारों और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने दिया आदेश

 


भदोही 04 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार ने सोमवार को त्यौहारों और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत  नागरिक सुरक्षा आदेश लागू कर दिया है। यह पूरे अगस्त तक प्रभावी रहेगी। असामाजिक और अवांछनीय तत्त्वों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट इसका उपयोग करते हैं

जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार के अनुसार कांवड़ यात्रा, रक्षाबन्धन, 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी एवं सीबीटी परीक्षा जनपद में आयोजित है। जनपद की सीमा के अन्तर्गत लोक प्रशान्ति एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत में भदोही भारतीय नागरिक सुरक्षा आदेश के अन्तर्गत्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किए हैं।

कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी-डंडा या पांच सेमी से अधिक फल वाली चाकू धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा और न ही एकत्रित करेगा। जिसका उपयोग आक्रमण के लिए किया जा सके। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकरी तथा सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले भाषण तथा लोक प्रशान्ति को विक्षुब्ध करने वाले उत्तेजक भाषण व नारे आदि नहीं लगायेगा। कोई व्यक्ति गलत अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही जनता में इस प्रकार की नोटिस, पर्चे अथवा साहित्य प्रकाशित अथवा वितरित करेगा जिससे कि उत्तेजना फैले और हिंसा का मार्ग प्रशस्त होकर लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो।

कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमति के बिना कोई कार्यक्रम नहीं करेगा। किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या गली में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

स्थिति की गम्भीरता तथा तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए इस आदेश को शीघ्र प्रभावी करना आवश्यक है और समयाभाव के कारण दूसरे पक्ष को सुनवायी का अवसर प्रदान करना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।


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